परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2026 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतया वर्जित हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में काला बॉल पेन, H.B. पैन्सिल एवं रबर साथ में लाना न भूलें। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सरकारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करे।
परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2026 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतया वर्जित हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में काला बॉल पेन, H.B. पैन्सिल एवं रबर साथ में लाना न भूलें। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सरकारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करे।